लुधियाना : शादी-समारोह के दौरान सड़क पर आतिशबाजी, सड़कों के बीच बारात लेकर चलना और मैरिज पैलेसों के बाहर सड़क पर पार्किंग करना अब महंगा पड़ सकता है। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि मैरीज पैलेसों के बाहर यह सब करने से यातायात प्रभावित होता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थाना डिवीजन नंबर 1, 2, 3, 4, बस्ती जोधेवाल, दरेसी, थाना सलेम टाबरी तथा शहर के पुराने बाजार स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों में कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राकेश अग्रवाल ने कहा कि उक्त इलाकों में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ही उक्त वाहन आ जा सकते हैं। सुबह पांच से रात 11 बजे तक उनके आने जाने पर पाबंदी रहेगी। सड़कों पर घूम रही काले शीशे वाली गाडिय़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। राकेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसी गाडिय़ों का इस्तेमाल कर अापराधिकक तत्व संगीन अपराध कर निकल जाते हैं। इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जहां कहीं काले शीशे वाली गाड़ी नजर आई, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब पी तो खैर नहीं
सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे लोगों का आपस में झगड़ा होने से नुकसान भी होता है। ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिसके कारण बड़ी वारदातें हो जाती हैं। इसलिए सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है।
मांगूर मछली पर भी पाबंदी
पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने शहर में बिक रही मांगूर मछली पर भी पाबंदी लगाई है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा कि उक्त मछली अन्य मछलियों को भी खा जाती है। वो छपड़ और मवेशियों को नुकसान पहुंचाती है। देश की अन्य मछलियों के लिए घातक होती है। इसलिए उसकी विक्री पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाता है।
कब्जाधारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
शहर की सड़कों पर रेहडिय़ां फडिय़ां लगाने, फुटपाथ पर कब्जा करने पर भी बैन लगाया गया है। इसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत आती है। सड़कों व फुटपाथ पर सामान रख कर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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