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तीन माह के बच्चे को अगवा करने के मुख्य दोषी को 7 साल और पत्नी को 3 साल की कैद



संगरूर. संगरूर जिले के घराचों गांव से तीन माह के बच्चे को अगवा करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य दोषी को 7 साल और उसकी पत्नी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों की मदद करने वाली महिला को भी कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। पता चला है कि आरोपी की कार से पंजाब पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई थी, जिस पर मनी खान की नेम प्लेट लगी थी। दोषी पर हरियाणा में ठगी समेत विभिन्न धाराओं के तहत 18 मामले दर्ज हैं। घटना 10 अक्टूबर 2018 की है। पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद ही अगवा बच्चे को बरामद कर परिजनों के हवाले किया था।

दरअसल, गांव घराचों के अजायब सिंह ने भवानीगढ़ थाना में शिकायत दी थी कि वह 10 अक्टूबर 2018 की सुबह दवा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में 30 साल का एक व्यक्ति मिला। उसने बताया कि वह उनका रिश्तेदार है। मुझे लगा कि शायद बेटे की पत्नी के मायके या उसका कोई रिश्तेदार होगा। मैंने उससे उसके बारे में इसलिए नहीं पूछा कि वह कौन है और कहां का रहने वाला है क्योंकि उसे बुरा न लगे। इसलिए उसे अपने साथ घर ले आया। बेटा मलकीत सिंह घर में नहीं था, जबकि मलकीत सिंह की पत्नी अपने तीन माह के बेटे शिवजोत के साथ घर पर थी। रिश्तेदार बताकर घर में दाखिल हुआ व्यक्ति शिवजोत को गोद में उठाकर खिलाने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति शिवजोत को लेकर गायब हो गया। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बच्चे को अगवा करने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। संगरूर की अतिरिक्त चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत वर्मा की कोर्ट ने तीनों व्यक्तियों को दोषी करार दिया। ऐसे में कुलदीप सिंह को 7 वर्ष और महिला गुरमीत कौर व मनजीत कौर को तीन-तीन वर्ष की कैद सुनाई है।

पत्नी के बच्चा नहीं होने पर शिवजोत का किया अपहरण
कुलदीप की करीब 6 साल पहले गुरमीत कौर निवासी सुनाम के साथ शादी हुई थी। परंतु दोनों के कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसके बाद कुलदीप ने मनजीत कौर निवासी मानसा को घर में रख लिया। उसे भी कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद उसने बच्चा चोरी की योजना बनाई। कुलदीप को पता चला कि घराचों के मलकीत के घर बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे में कुलदीप 3 माह के बच्चे शिवजोत के दादा अजायब सिंह के पास पहुंच गया था।

जाली नंबर प्लेट लगी कार से पकड़े थे आरोपी
एसएसपी डाॅ. संदीप गर्ग ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए टीमों का गठन किया। इसके तहत घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस की ओर से सीसीटीवी, मोबाइल कॉल की डिटेल, टॉवर लोकेशन व सोशल मीडिया पर आरोपी की गाड़ी और उसका स्केच जारी किया था। जॉइंट ऑपरेश के तहत 16 अक्टूबर को एक गाड़ी में बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति कुलदीप खान उर्फ मनी, उसकी पत्नी गुरमीत कौर, मनजीत कौर को काबू किया गया। आरोपियों के पास बच्चे को भी बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया था।

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16 अक्टूबर 2018 को अपहरण के 6 दिन बाद पुलिस द्वारा सौंपा गया बच्चा अपनी मां के साथ। (फाइल फोटो)

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