लुधियाना : महिला के झुमके छीनना एक व्यक्ति को काफी महंगा पड़ गया। अब झुमके छीनने की सजा के रूप में पांच साल जेल में काटने पड़ेंगे। इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अतिरिक्त सेशन जज बलविंदर कुमार की अदालत ने जगराओं निवासी इंदर सिंह को एक महिला रायबाई के कान के झूमके छीनने के दोष में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। अदालत ने दूसरे आरोपी सेवक सिंह को भगोड़ा करार दे दिया है|
यह मामला जगराओं निवासी चरण सिंह की ओर से पांच नवंबर 2016 को पुलिस थाना सिधवा बेट की ओर से दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ 5 नवंबर 2016 को सिधवा बेट गया हुआ था। जब वह वापसी में गांव भैनी गुजरां वाली के पास पहुंचा तो। दोषियों ने उसके साथ- साथ अपना मोटरसाइकिल लगा लिया। कुछ देर बाद उक्त दोषी ने शिकायतकर्ता की पत्नी के कान के झुमके खींच लिए। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी असंतुलित होने के कारण गिर गए। जब दोषियों ने पीछे मुड़कर देखा तो शिकायतकर्ता एक देसी को पहचान गया।
बाद में शिकायतकर्ता ने पुलिस को इस मामले में सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया। मामले में एक दोषी अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिस कारण अदालत ने उसे भगोड़ा करार दे दिया। उक्त दोषी ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषी को कसूरवार क़रार दिया।
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