मोहाली : जिला अदालत ने वीरवार को छठी कक्षा में पढऩे वाली 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित 29 साल युवक को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपित सागर कुमार को सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने पीड़ित परिवार मुआवजा स्कीम के तहत पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए हैं।
पुलिस के अनुसार सागर कुमार जोकि पिछले छह साल से नयागांव से अपना क्लीनिक चला रहा था, को पीड़िता की शिकायत पर 29 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। जब पीड़ित लड़की ने अपनी क्लास टीचर को आरोपित द्वारा उसके साथ किए दुष्कर्म के बारे में बताया। उसके बाद स्कूल टीचर ने वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत की। शिकायत के बाद नयागांव थाने में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।
पीड़ित लड़की जो अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी, ने पुलिस को बताया था कि ट्यूशन क्लास के लिए वह डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर से जाती थी। सागर उसको देखता था और चॉकलेट देकर उसके साथ दोस्ताना व्यवहार बढ़ाने की कोशिश करता था। उसको एक दिन बुखार था जिस कारण वह सागर के क्लीनिक पर गई थी। जहां उसने दवाई देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बार-बार पीड़िता का शोषण होने पर उसने अपनी टीचर को बताया था। मामला दर्ज होने से पहले सागर ने पीड़िता से साथ तीन बार दुष्कर्म किया था।
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