जालंधर : लांबड़ा के गांव कोहाला में रहने वाली 11वीं की छात्रा 17 वर्षीय संदीप कौर की हत्या करने वाले ट्यूबवेल मैकेनिक कोहाला निवासी राजवीर सिंह उर्फ राजा को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज मंदीप कौर की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राजा ने संदीप कौर की हत्या महज इसलिए कर दी थी कि उसने उसके साथ शादी करने से इंकार कर दिया था। राजा ने संदीप कौर का गला दबा कर उसकी हत्या की और फिर ईंट मार कर उसका मुंह बिगाड़ दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद शव को पास ही खेतों में दबा दिया।
संदीप कौर की मां परमजीत कौर ने 25-12-16 को थाना लांबड़ा के तत्कालीन प्रभारी पुष्प बाली को शिकायत दी थी कि उसका पति तरसेम सिंह सउदी अरब में रहता है। उसका एक बेटा और एक बेटी संदीप कौर है। उसकी बेटी संदीप कौर सुबह घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि राजा ने ही संदीप कौर का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव खेतों में दफना दिया था।
पुलिस ने शव बरामद कर राजा को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में आरोप साबित होने पर राजा को उम्रकैद के साथ साथ पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई गई है।
कॉल डिटेल से हुआ गिरफ्तार
संदीप कौर की हत्या करने वाला राजा अपने मोबाइल की कॉल डिटेल से पकड़ा गया। उसने हत्या वाले दिन संदीप कौर को फोन करके बुलाया था। संदीप कौर ने मना कर दिया, जिसके बाद उसने उसका अपहरण करके हत्या कर दी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने संदीप कौर से मिलने की बता से इन्कार कर दिया लेकिन उसी दिन सुबह उसने संदीप को फोन किया था। ऐसे में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने माना कि संदीप कौर की हत्या कर दी है।
हत्या करने के बाद घर आकर सो गया था राजवीर सिंह
राजवीर उर्फ राजा ने संदीप की हत्या के बाद उसके शव को दफना कर मान बैठा था कि अब पुलिस को यदि शव मिल भी गया तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसे में वो घर आकर निश्चिंत हो कर सो गया। बाद में जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो राजा पुलिस की हर गतिविधि पर भी नजर रख रहा था।
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